बेमेतरा: बर्तन बेचने की आड़ में चोरी करने वाला बांग्लादेशी गिरफ्तार


अत्याधुनिक तकनीक से खुलासा, 4 राज्यों में फैला था अवैध गैंग, 7 आपराधिक मामले दर्ज

बेमेतरा। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बर्तन बेचने की आड़ में चोरी करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध रूप से बिना पासपोर्ट-वीजा के भारत में रह रहा था और 4 राज्यों में सक्रिय था।

तकनीकी विश्लेषण से हुआ खुलासा
थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा क्षेत्र के सिंघौरी में पिछले माह हुई चोरी के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विवेचना की गई। अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण के दौरान एक आरोपी की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सुमोन खान पिता मोहम्मद सलाम खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी रूस्तमनगर, थाना पार्वतीपुर, जिला दिनाजपुर, डिवीजन रंगपुर (बांग्लादेश) के रूप में हुई है।

फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 राज्यों में करता था चोरी
पूछताछ में पता चला कि आरोपी भारत में प्रवेश के बाद कर्नाटक में फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर रहा था। वह मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां करता था।
आरोपी का तरीका बर्तन बेचने के नाम पर किराए का मकान लेना था। वह गांव-गांव और गली-मोहल्लों में घूमकर रेकी करता और मौके पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। जहां भी किराए पर रहता, वहां उसके कई साथी भी आते थे।
14 जिलों से संपर्क कर रही पुलिस
बेमेतरा पुलिस ने इस अवैध अप्रवासी गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की पतासाजी के लिए 14 जिलों से संपर्क किया है। इनमें कांकेर, कोरिया, इंदौर, साइबराबाद, पूर्वी दिल्ली, बड़गाम, दक्षिण दिनाजपुर, कृष्णानगर, नादिया, बागलकोट, बेलगाम, चंद्रपुर, नागपुर और कोरापुट शामिल हैं।

आपराधिक इतिहास
आरोपी के खिलाफ कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली और राजनांदगांव में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के लगभग 7 प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2019 में बेमेतरा और कवर्धा में, 2022 में राजनांदगांव में चोरी, कर्नाटक में लूट और नागपुर में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। जुलाई 2026 में जेल से छूटने के बाद वह फिर बेमेतरा में चोरी के आरोप में पकड़ा गया।
पुलिस की अपील
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी बिना वैध दस्तावेज के इतने सालों से रह रहा था क्योंकि मकान मालिकों ने किराए पर देने से पहले पुलिस को सूचना नहीं दी।
बेमेतरा पुलिस ने अपील की है:

  1. क्षेत्र में कोई बाहरी संदिग्ध व्यक्ति किराए पर रह रहा हो तो टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 पर सूचना दें। नाम गोपनीय रखा जाएगा।
  2. मकान मालिक किराए पर देने से पहले किरायेदार के दस्तावेजों का सत्यापन करें और सूचना नजदीकी थाने में दें।
    इस कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का और एसडीओपी बेरला रूचि वर्मा का मार्गदर्शन रहा।