लोरमी पुलिस ने शासकीय पाइप चोरी के मुख्य आरोपी को रायपुर से दबोचा


नल जल योजना के 24 लोहे के पाइप चुराने का आरोप, 6 लाख की थी कीमत

मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में लोरमी पुलिस ने शासकीय नल जल योजना के लोहे के पाइप चोरी के फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को रायपुर से पकड़कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

क्या है पूरा मामला
प्रार्थी बालगा भास्कर राव निवासी खरजाड़ा आंध्रप्रदेश हाल मुंगेली ने 26.06.2026 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि ग्राम गोड़खाम्ही नहर रोड गाड़ाटोला मोड़ के पास निर्माण स्थल पर रखे 30 नग डीआई पाइप में से 10.06.2026 को 24 नग डीआई पाइप साइज 250 एमएम चोरी हो गए। चोरी गए पाइप की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई गई। इस पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 272/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

कैसे हुआ खुलासा
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी का सामान अनुपपुर-शहडोल मार्ग कुदौली स्थित एक कबाड़ी की दुकान में बेचा गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाकर दबिश दी। कबाड़ी दुकान संचालक अनुज कुमार नामदेव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि 13.06.2026 को ट्रक क्रमांक सीजी 04 एमजी 3817 में पाइप लाए गए थे। पाइप मुख्य सरगना अमित सिंह और चालक से खरीदे गए थे। इसके बाद पाइप काटकर दुकान में रखे गए थे।

पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से चोरी के पाइप बरामद कर अनुज कुमार नामदेव उम्र 20 वर्ष निवासी पोड़ी थाना एवं जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश को 28.06.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी प्रकरण में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया और वाहन मोटरसाइकिल जप्त की गई। बालक को 30.06.2026 को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। प्रकरण का मुख्य सरगना अमित सिंह घटना के बाद से फरार था।

मुख्य सरगना गिरफ्तार
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला और एसडीओपी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में लोरमी पुलिस लगातार आरोपी अमित सिंह ठाकुर की पतासाजी कर रही थी। 16.08.2026 को मुखबिर और तकनीकी सहायता से आरोपी अमित सिंह ठाकुर उम्र 29 वर्ष निवासी छोटे अतरगुड़ा थाना चक्रधरनगर रायगढ़ हाल संतोषीनगर रायपुर को रायपुर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। साक्ष्य पाए जाने पर 17.08.2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी लोरमी निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, प्रआर दयाल गवास्कर, आरक्षक राजु साहू, देवी नवरंग, दिलेश्वर साहू, रेखराम नेताम, कवि टोप्पो और ईश्वर मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।