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छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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भिलाई। भिलाई के सूर्या ट्रेसर मॉल में ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जन अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया ने जिला कलेक्टर दुर्ग और नगर निगम भिलाई-दुर्ग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पार्किंग शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाने और मॉल प्रबंधन पर 20 लाख तक की दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड क्रमांक 3 स्थित सूर्या ट्रेसर मॉल एक व्यावसायिक परिसर है, जहां दुकानें और प्रतिष्ठान संचालित हैं। इसके बावजूद वहां आने वाले ग्राहकों से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है।
परिषद ने भवन निर्माण, पार्किंग नियमों और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग व्यवस्था भवन स्वीकृति का हिस्सा होती है। ग्राहकों से अलग से शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों में भी इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं।
60 रुपये वसूली का आरोप
अरुण सिंह सिसोदिया ने बताया कि 4 अक्टूबर 2026 को स्वयं मॉल जाने पर उनसे कार पार्किंग के लिए 60 रुपये लिए गए, जो नियमों के विपरीत है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि –
सिसोदिया ने कहा कि आम नागरिकों से अनधिकृत वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे।