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छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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दुर्ग। त्योहार सीजन को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने DJ, साउंड सिस्टम, पंडाल और किराया भंडार संचालकों की बैठक ली। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में हुई बैठक में 50 से अधिक संचालक शामिल हुए। एडिशनल एसपी शहर शोभराज अग्रवाल, CSP छावनी प्रशांत पैकरा और CSP भिलाई नगर निशांत पाठक ने नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लाउडस्पीकर की आवाज 75 डीबी से अधिक नहीं होगी, रात 10 से सुबह 6 बजे तक DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों पर DJ बजाने पर रोक होगी और हर साउंड सिस्टम के साथ ध्वनि मापक यंत्र रखना अनिवार्य होगा। अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के 100 मीटर दायरे को साइलेंस जोन माना जाएगा।
पंडाल संचालकों को व्हाइट मार्किंग के पीछे ही पंडाल लगाने, मुख्य मार्ग और आपातकालीन रास्ता अवरुद्ध न करने के निर्देश दिए गए। आयोजन से पहले नगर निगम से अनुमति, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी और स्ट्रक्चर का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
